ग्वालियर: पराली जलाना दण्डनीय अपराध, किसानों को चेतावनी
ग्वालियर। जिला दण्डाधिकारी श्रीमती चौहान ने किसानों को चेतावनी दी है कि जिले में पराली और नरवाई जलाना अब दण्डनीय अपराध है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के तहत जारी आदेश के अनुसार, पराली जलाने पर किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
आदेश में जुर्माने की दर इस प्रकार बताई गई है:
2 एकड़ से कम भूमि: ₹2,500 प्रति घटना
2–5 एकड़ भूमि: ₹5,000 प्रति घटना
5 एकड़ से अधिक भूमि: ₹15,000 प्रति घटना
जिला प्रशासन ने प्रदूषण रोकने, अग्नि दुर्घटनाओं और पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से समितियाँ गठित कर सतत निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि पराली जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति घटती है, सूक्ष्म जीवाणु नष्ट होते हैं, अम्लीयता बढ़ती है और जलधारण क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि वे अपने खेतों में पराली और अन्य फसल अवशेष जलाने से बचें और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें।
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