गरबा-डांडिया आयोजकों को सुरक्षा व व्यवस्थाओं संबंधी निर्देश
ग्वालियर। नवदुर्गा महोत्सव के दौरान जिले में गरबा, डांडिया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों को जिला प्रशासन ने आवश्यक सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी श्री सी. बी. प्रसाद द्वारा आदेश जारी किए गए।
निर्देशों के मुख्य बिंदु:
प्रतिभागियों और आगंतुकों को पहचान पत्र सत्यापन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
आयोजन स्थल, प्रवेश व निकास द्वार पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।
पंडालों में फायर सेफ्टी मानकों का पालन और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
कार्यक्रम स्थल पर प्राथमिक उपचार (First Aid) की व्यवस्था रहेगी।
संदिग्ध सामग्री, आपत्तिजनक वस्तु या किसी भी प्रकार के हथियार लाने पर प्रतिबंध रहेगा।
विद्युत वायरिंग की जाँच कराकर संबंधित विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन अनिवार्य है, अन्यथा अनियमितता पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
