बिना पंजीयन संचालित नशा मुक्ति केन्द्रों पर जिला प्रशासन की सख्ती 🚨 चार केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस, दो दिन में मांगा जवाब
ग्वालियर। जिले में बिना पंजीयन के संचालित हो रहे नशा मुक्ति केन्द्रों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर एसडीएम द्वारा किए गए निरीक्षण के आधार पर अपर जिला दंडाधिकारी श्री सी.बी. प्रसाद ने चार नशा मुक्ति केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जिन केन्द्रों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें –
प्रतिज्ञा नशा मुक्ति केन्द्र
नवजीवन नशा मुक्ति केन्द्र
मंथन नशा मुक्ति केन्द्र
शिव शक्ति नशा मुक्ति केन्द्र शामिल हैं।
निरीक्षण में पाया गया कि इन संस्थानों ने पंजीयन संबंधी अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 65 के अनुसार, नशा पीड़ितों या मानसिक रोगियों का इलाज करने वाली सभी संस्थाओं का राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीकृत होना आवश्यक है।
प्रशासन ने दो दिन के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर संबंधित केन्द्रों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
